बोर्ड के कार्य और कर्तव्य

छावनी बोर्ड के कर्तव्यों (छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 62): अब तक प्रत्येक छावनी बोर्ड का कर्तव्य होगा, जहां तक इसकी निपटान की अनुमति पर धन, के लिए छावनी के भीतर उचित प्रावधान करने के लिए -

  • i प्रकाश सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों
  • ii पानी की सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों
  • iii. सड़कों, सार्वजनिक स्थानों और नालियों की सफाई करना, उपद्रवों को दूर करना और हानिकारक वनस्पति को दूर करना
  • iv. आक्रामक, खतरनाक या अप्रिय व्यापार, कॉलिंग और प्रथाओं का विनियमन
  • v सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य या सुविधा, सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों में अवांछनीय अवरोधों और अनुमानों के आधार पर हटाना
  • vi खतरनाक भवनों और स्थानों को सुरक्षित या निकालना
  • vii. मृतकों के निपटान के लिए स्थानों को प्राप्त करना, रखरखाव करना, बदलना और विनियमन करना
  • viii. सड़कों, कल्वर्ट, पुलों, काजलों, बाजारों, वध-घरों, शौचालयों, निजीकरण, मूत्रालयों, नालियों, जल निकासी कार्यों और सीवरेज कार्यों का निर्माण और रखरखाव करना और उनके उपयोग को विनियमित करना
  • ix. सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पेड़ों को रोपण और बनाए रखना
  • x. पीने योग्य पानी की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान करना या व्यवस्था करना, जहां इस तरह की आपूर्ति मौजूद नहीं है, मानव प्रदूषण के लिए प्रदूषण से बचाता है और प्रदूषित पानी को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है
  • xi.जन्म और मृत्यु दर्ज करना
  • xii. खतरनाक बीमारियों के प्रसार को रोकना और जांचना, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए टीकाकरण और टीका की व्यवस्था को बनाए रखना और बनाए रखना
  • xiii. सार्वजनिक अस्पतालों, प्रसूति एवं बाल-कल्याण केंद्रों और डिब्बों की स्थापना और रखरखाव या उनका समर्थन करना और सार्वजनिक चिकित्सा राहत प्रदान करना
  • xiv. प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना और रखरखाव या उनकी सहायता करना
  • xv. आग लगने पर अग्नि बुझाने और जीवन और संपत्ति की रक्षा करने में सहायता प्रदान करना
  • xvi. बोर्ड में निहित संपत्ति के मूल्य को बनाए रखना और विकसित करना, या प्रबंधन के लिए सौंपा गया
  • xvii नागरिक रक्षा सेवाओं की स्थापना और रखरखाव
  • xviii. शहर की योजना बना योजनाओं को तैयार करना और कार्यान्वित करना
  • xix. आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं को तैयार करना और कार्यान्वित करना
  • xx. सड़कों और परिसर का नामकरण और संख्याकरण
  • xxi. भवन बनाने या पुनर्निर्माण करने के लिए अनुमति देने या अस्वीकार करना
  • xxii. सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों का आयोजन, प्रचार और सहयोग करना
  • xxiii. स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस का जश्न मनाते हुए और वहां पर खर्च व्यय
  • xxiv. किसी भी अन्य दायित्व को इस कानून या किसी अन्य कानून द्वारा या उसके तहत लागू किया जा रहा है,